उज्जैन, अग्निपथ। चार साल पहले दुर्लभ कश्यप गैंग द्वारा जिला अस्पताल में की गई हत्या के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए गैंग के 2 बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2 को बरी कर दिया गया। हत्या में दुर्लभ ाी शामिल था, जिसकी पूर्व में हत्या हो चुकी है।
11 जनवरी 2018 को दानीगेट पर रंजीश के चलते दुर्लभ कश्यप गैंग ने प्रदीप खत्री पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर हालत में प्रदीप को उसके साथी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जहां दुर्लभ गैंग ने पहुंचकर घायल के साथी कान्हा उर्फ अर्पित, गोलू और जयप्रकाश को भी चाकू मार दिये थे। उपचार के दौरान अर्पित उर्फ कान्हा की मौत हो गई थी। कोतवाली पुलिस ने घायल जयप्रकाश के बयान दर्ज मामले में दुर्लभ कश्यप, हेमंत उर्फ बोखला, सोनू ठाकुर, तुषार खत्री, बाबू टायर और राहुल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
आरोपियों के गिरफ्त में आने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। चार साल चली सुनवाई के बाद सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. के. वाणी ने फैसला सुनाते हुए हेमंत उर्फ बोखला और तुषार खत्री को जघन्य हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं संदेह का लाभ देते हुए राहुल और बाबू टायर को बरी कर दिया गया। दुर्ल ा कश्यप की ढाई साल पहले हत्या कर दी गई थी। मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर द्वारा पैरवी की गई।
चाकू की नोक पर युवक का किया अपहरण
उज्जैन, अग्निपथ। पांच बदमाशों ने चाकू की नोक पर युवक का अपहरण किया और मारपीट कर रुपयों की मांग की। नहीं देने पर हत्या की धमकी देकर छोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। नीलगंगा थाना पुलिस ने बताया कि ग्रीन पार्क में रहने वाले आमिर अली पिता हैदरअली को 11 नव बर की रात आटो से आए पांच बदमाशों ने घर के बाहर से चाकू की नोक पर अपहरण किया और आटो में बैठाकर उसे आगररोड की ओर ले गये।
सूनसान क्षेत्र में मारपीट की और 5 लाख की मांग करने लगे। आमिर ने इतने पैसे नहीं होने का हवाला दिया और इंतजाम करने की बात कहीं तो बदमाशों ने उसे छोड़ दिया और धमकी दी कि पैसे नहीं मिले तो हत्या कर देगें। बदमाशों की मारपीट से डरा-सहमा आमिर रिश्तेदारों के घर चला गया। जहां से सोमवार को आकर उसने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। आमिर के अनुसार उसका अपहरण करने वालों में इरफान लाला, अजहर, कल्लन और 2 अन्य थे।
मामले में टीआई तरुण कुरील ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 363-ए, 323, 506, 34 का प्रकरण दर्ज कर तलाश की जा रही है। घटना 11 नवंबर की होने पर आसपास क्षेत्र के फुटेज देखे जा रहे है। जल्द सभी को गिर तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।