उज्जैन,अग्निपथ। चरित्र शंका में युवक ने प्रेमिका की हत्या कर शव ब्रिज से नीचे फैंक दिया था। करीब चार साल पूर्व महाकाल क्षेत्र में हुई घटना में कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रकरण में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद व अर्थदंड दिया है।
रेलवे स्टेशन पर करीब २५ वर्षीय भिक्षुक काजल पति को छोडऩे पर घूमती रहती थी। उसका जबरन कॉलोनी के सचिन पिता नरेन्द्र बौरासी से प्रेम संबंध हो गया था, लेकिन सचिन को उसका किसी दूसरे से बात करना गंवारा नहीं था। बावजूद बात नहीं मानने पर २९ जुलाई २०१९ को सचिन ने उसकी हत्या कर शव हरिफाटक ब्रिज के नीचे फैक दिया था।
माधवगंज स्कूल ग्राउण्ड में शव मिलने के बाद महाकाल थाने के तात्कालीन टीआई अरविंद तोमर (अब इंदौर क्राइम ब्रांच डीएसपी) ने घटना स्थल पर लगे सीसी टीवी कैमरे खंगाले तो सचिन को शव फैंकते हुए दिख गया और मृतिका की पहचान भी हो गई। नतीजतन पुलिस ने उसे गिर तार कर लिया।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुशवाह ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी सिद्ध होने पर सचिन को आजीवन कारावास व २ हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला अभियोजक नीतेश कृष्णन, ने पैरवी की। जानकारी उपसचंालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।