चैक करने पहुंचे निगम आयुक्त भी हैरत में, पांच होटलें देखीं किसी में फायर एनओसी नहीं
उज्जैन, अग्निपथ। रेलवे स्टेशन के सामने देवास गेट पर चंद्रगुप्त होटल में पिछले दिनों हुई आग लगने की घटना के बाद नगर निगम अब होटलों के सुरक्षा इंतजामों को लेकर सक्रिय हो गया है। 25 अप्रैल मंगलवार को निगम आयुक्त अपनी टीम के साथ महाकाल क्षेत्र की होटलों के इंतजाम चैक करने निकले तो हालत देख कर अचंभित रह गये। उन्होंने क्षेत्र की पांच होटलों को देखा जिनके पास लाइसेंस, फायर एनओसी व अन्य जरूरी कागजात भी नहीं थे।
मंगलवार को महाकाल मंदिर के पास बनी बेगमबाग क्षेत्र की होटलों में औचक निरीक्षण करने के निगम अधिकारी पहुंचे तो होटल संचालक फायर एनओसी और होटलों का रेट कार्ड भी नहीं बता पाये। दरअसल टीम ने निगम आयुक्त के साथ पांच होटलों को चेक किया जिसमें सभी के पास फायर एनओसी नहीं मिली और ना ही किसी के पास भी होटल की रेट लिस्ट मिली।
मनमाने ढंग से होटलों में यात्रियों से किराया वसूलने और यात्रियों की जान जोखिम में डालने को लेकर निगम कमिश्नर नाराज हुए और उन्होंने होटलों का संचालन करने वालों को फटकार लगाते हुए सील करने की कार्यवाही के निर्देश संबंधित भवन अधिकारी को दिए ,साथ ही यह भी निर्देश दिए कि महाकाल क्षेत्र में जितने भी होटल संचालित किए जा रहे हैं सभी की फायर एनओसी एवं रेट कार्ड की जानकारी प्राप्त करें,फायर एनओसी नहीं बता पाने पर होटल सील करने की कार्यवाही की जाए।
सफाई जांचते-जांचते होटल की ओर रुख
नगर निगम कमिश्नर रोशन सिंह ने मंगलवार को नगर निगम अमले के साथ कोयला फाटक, निजातपुरा, कोतवाली, बड़ा सराफा, छत्रीचौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा, महाकाल क्षेत्र, बेगमबाग क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया एवं महाकाल क्षेत्र में बनी होटलों का औचक निरीक्षण करते हुए फायर एनओसी की जांच की गई तथा निर्देशित किया कि जिन होटलों में फायर एनओसी नही है उन्हे सील किया जाएं। सुबह महाकाल घाटी के पास बनी होटलों के निरक्षण के लिए पहुंचे निगम कमिश्नर ने कई तरह की गड़बडिय़ा देखी तो हैरान रह गए।
सभी होटल, अस्पताल, स्कूल, मांगलिक भवन, ऊंची बिल्डिंग को 15 दिन में पेश करना होगी फायर एनओसी
अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से शहर के जितने भी होटल, स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम, मांगलिक भवन है वे 15 दिवस में अपनी फायर एनओसी निगम में प्रस्तुत करें तथा फायर एनओसी निर्धारित समयावधि मे प्रस्तुत नही करने पर संबंधित पर जुर्माने तथा प्रतिष्ठान सील करने की कार्यवाही की जाएं।
यह निर्देश फायर विभाग प्रभारी रजत मेहता ने मंगलवार को फायर विभाग की बैठक में दिए। बैठक में शहर के सभी होटल, स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम, मांगलिक भवन इत्यादि पर फायर सेफ्टी के संबंध में चर्चा की गई एवं निर्देशित किया कि 15 दिवस की समयावधि में होटल, स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम, मांगलिक भवन इत्यादि की फायर एनओसी प्रस्तुत करने के नोटिस जारी किए जाए। बैठक में निर्देश दिया गया कि जिन प्रतिष्ठानों की एनओसी रिन्यूअल की जाना है उन्हे तय समय ने रिन्यूअल करवाया जाए, तथा प्रतिष्ठानों पर अग्नि सुरक्षा यंत्र लगे है या नही, उनका निर्धारित समय पर ऑडिट करवा कर इसकी जांच की जाएं।
सुन्दरता को प्रभावित करते फ्लेक्स बेनर के साथ ही अतिक्रमण को हटाया
निगम आयुक्त द्वारा निरीक्षण के दौरान देखने में आया कि सभी जगह नालियों की सफाई समुचित रूप से नहीं हो पाती है दुकानों पर दुकान व्यवसायियों द्वारा नालियों के ऊपर तक अतिक्रमण करते हुए ओटले बनाए गए हैं जिससे नालियों की सफाई समुचित रूप से नहीं हो पाती हैं। आयुक्त द्वारा निर्देशित किया कि ऐसे अतिक्रमण को हटाया जा कर सफाई व्यवस्था को बनाए रखें।
साथ ही निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण उडऩदस्ता भी साथ में उपस्थित रहा जहां-जहां भी मुख्य मार्गों एवं सडक़ों पर अतिक्रमण दिखाई दिया साथ ही चौराहों की सुंदरता को प्रभावित करने वाले एवं अवैध होल्डिंग बैनर को तत्काल अतिक्रमण गैंक के द्वारा हटाने की कार्यवाही की गई साथ ही निर्देशित किया कि प्रमुख चौराहों एवं मार्गों पर सघन रूप से जांच करते रहें यदि अतिक्रमण एवं फ्लेक्स हटाने के बाद भी संबंधित द्वारा पुन: अतिक्रमण किया जाता है तो जुर्माने की कार्रवाई के साथ-साथ सामग्री भी जप्त की जाए।