तीन दिन की मोहलत दी, सोमवार को कब्जे की कार्यवाही करेंगे
नागदा, अग्निपथ। विशेष न्यायालय इंदौर के आदेश पर गुरुवार को राजस्व, नगरपालिका एवं पुलिस की संयुक्त टीम डॉ. विनोद लाहरी के मकान का कब्जा लेने के लिए पहुंची, लगभग दो घंटे तक चली कार्यवाही के दौरान परिवार को अन्यंत्र शिफ्ट होने के लिए तीन दिन का समय दिया गया, अग्रिम कार्यवाही के लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया गया।
विशेष न्यायालय इंदौर के प्रकरण के मामले में डॉ. विनोद लाहिरी के मकान का कब्जा लेने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने रिसीवर तहसीलदार रेखा सचदेव को नियुक्त किया। एसडीएम आशुतोष के मार्गदर्शन में गुरुवार की शाम को तहसीलदार सचदेव कार्यवाही करने के लिए डॉ. विनोद लाहरी के मकान पर पहुंची, इस दौरान डॉ. विद्या लाहरी और उनकी पुत्री मिली।
तहसीलदार सचदेव ने आदेश का हवाला देते हुए कार्यवाही करने के बात कहीं, डॉ. लाहरी ने मकान के सामान को अन्यंत्र शिफ्ट करने के लिए तीन दिन का समय मांगा, रिहायशी क्षेत्र होने से तहसीलदार ने एसडीएम से मार्गदर्शन लेकर तीन दिन का समय दिया। सोमवार को तहसीलदार द्वारा मकान पर कब्जा लेने की कार्यवाही की जाएगी।
कार्यवाही के दौरान आरआई रतनलाल डामोर, पटवारी अनिल शर्मा, नरेंद्र जाटव, महेंद्रसिंह यादव, नपा इंजीनियर निलेश पंचोली, टाईम कीपर रईस कुरैशी, आरक्षक संजीव नयन, हितेश हाड़ा आदि मौजूद रहे।
आय से अधिक सम्पत्ति
गौरतलब है कि 27 फरवरी 2012 को लोकायुक्त ने डॉ. विनोद लाहिरी के निवास स्थान पर आय से अधिक सम्पत्ति होने के मामले में कार्यवाही की थी, प्रकरण की सुनवाई इंदौर के विशेष न्यायालय में चल रही थी, सुनवाई के दौरान 9 मई 2022 को बीमारी के चलते डॉ. विनोद लाहिरी का निधन हो गया, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि 9 मई को है।