डेढ़ साल की बेटी की हत्या में पिता को उम्रकैद

इंदौर, अग्निपथ। पांच साल पहले अपनी डेढ़ साल की मासूम बेटी की हत्या करने वाले पिता को जिला कोर्ट ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी बेटा नहीं होने पर पत्नी से अकसर विवाद करता था। घटना वाली रात भी उसने इसी विवाद को लेकर बेटी का कम्बल से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी।

आरोपी का नाम आनंद गोयल निवासी ग्राम नरवल, बाणगंगा है। उसकी शादी 2015 में ग्राम बरछा बुजुर्ग निवासी करिश्मा से हुई थी। शादी के बाद उसे एक बेटी काजल हुई थी। तब से ही पति उसे बेटा नहीं होने पर प्रताडि़त करता था, तथा बेटी को भी कोसता था। 13 अक्टूबर 2018 को उसका पति करीब रात 9 बजे घर पर आया तथा काजल को पत्नी से छीन कर अलग सुला दिया।

फिर उसने खाना खाया तथा गरबा देखने चला गया। गरबा देखकर रात 10.30 बजे घर पर आया और सो गया रात 3 बजे उसने काजल का मुंह दबा दिया। इस बीच पत्नी जागी और विरोध किया तो उसने धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। फिर कम्बल से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी।

जब पत्नी चिल्लाई तो सास, ससुर बच्ची को अरविंदो हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद से दंडित किया।

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