पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पिता को मौत तक जेल में रहने की सजा

उज्जैन,अग्निपथ। ड्राइवर अपनी ही नाबालिग बेटी से छह माह तक दुष्कर्म करता रहा। चिमनगज क्षेत्र में करीब 20 माह पहले हुई इस शर्मनाक घटना में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले में दोषी को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है।

चिमनगंज मंडी क्षेत्र निवासी वाहन चालक कमल अपनी 11 वर्षीय बेटी से छह माह तक दुष्कर्म करता रहा। पीडि़ता से घटना का पता चलने पर 6 अप्रैल 2019 को पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर कमल को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद बुधवार को षष्ठम अपर सत्र व विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ.आरती शुक्ला पाण्डेय ने फैसला सुनाया। उन्होंने कमल को दोषी सिद्ध होने पर शेष जीवन तक कारावास एवं 2500 रुपये अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष अतिरिक्त डीपीओ सुरज बछेरिया ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।

ऐसे हुआ था खुलासा

घटना के समय पीडि़ता पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी। पिता द्वारा दुष्कर्म कर धमकाने के कारण छह माह तक मां को भी नहीं बता पाई थी। तकलीफ होने पर मां को घटना बताई। बात ऑगनवाडी मेडम से चाइल्ड लाइन और फिर थाने पहुंच गई। जहां पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर पीडि़ता का मेडिकल कराया तो घटना का सच सामने आ गया।

मौत की सजा की अपील

प्रकरण में आरोपी की ओर से कोर्ट के समक्ष उसकी उम्र और प्रथम अपराध को देख सहानुभूति पूर्वक विचार की अपील की थी,लेकिन अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया जिस पर सुरक्षा व देखभाल का जिम्मा था उसके द्वारा ही दुष्कर्म करना गंभीर अपराध है। ऐसे आरोपी से सहानुभूति नहीं रखी जा सकती। उन्होंने इसे विरलतम अपराध बताते हुए मृत्युदण्ड देने की अपील की।

इधर..सनसनीखेज हत्याकांड में बरी

ट्रेजर बाजार के सामने स्थित सब्जी मार्केट में 12 जून 2018 को तडक़े चार बजे मां के साथ सोई 11 माह की शिवानी को कोई उठा ले गया था। उसका शव शांति पैलेस के पीछे शिप्रा नदी में मिला था। मासूम के पिता उमेश व आनंदीलाल की पत्नी के बीच के अवैध संबंधों को देख पुलिस ने अपहरण व हत्या के मामले में आनंदीलाल को गिरफ्तार किया था। इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई व साक्ष्यों के बाद द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेमपाल सिंह ठाकुर ने फैसला सुनाया। उन्होंने आनंदीलाल को दोषी सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया। प्रकरण में आनंदीलाल की ओर से पैरवी करने वाले अभिभाषक वीरेंद्रसिंह परिहार ने यह जानकारी दी।

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