उज्जैन,अग्निपथ। जिले के न्यायालयों ने दो प्रकरणों में शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने करीब तीन वर्ष पहले सैनिक का सिर फोडऩे वाले युवकों को एक साल की सजा दी। वहीं चार माह पहले कच्ची शराब बेचते पकड़ाए युवक को बडऩगर कोर्ट ने चार माह की सजा सुनाई है।
मुकदमा -1
16 कोर एयर स्पोट सिगंल यूनिट में पदस्थ दिनेश 24 मार्च 2018 शाम 4.30 बजे अपने नाना को चेरिटेबल हॉस्पिटल लेकर गया था। उसने अपनी बाइक अस्पताल के बाहर रखी थी। यहां ज्यूस का ठेला लगाने वाले अंकपात मार्ग निवासी सन्नी उर्फ शुभम पिता दिलीप उर्फ बिन्नू (21) ने दिनेश की बाइक रोड पर रख दी थी। विरोध करने पर सन्नी ने भाई हनी उर्फ सर्जन (23) के साथ मिलकर दिनेश पर लोहे की राड से हमला कर दिया। दोनों उसका सिर फोडऩे के बाद धमकी देकर भाग गए थे। जीवाजीगंज थाने के इस केस में सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह ने फैसला सुनाया। उन्होंन सन्नी व हनी को दोषी सिद्ध होने पर एक-एक साल सश्रम कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष डीपीओ राजकुमार नेमा ने रखा और जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।
मुकदमा -2
ग्राम चिकली निवासी अनिल पिता शांतिलाल मोंगिया (26) घर में ही शराब बनाकर बेचता था। सूचना पर 22 अक्टूबर 2020 को आबकारी विभाग की टीम ने उसके घर छापा मारकर 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की थी। अनिल पर दर्ज अवैध शराब के इस केस में बडऩगर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीएस भिड़े ने फैसला सुनाया। उन्होंने अनिल को दोषी साबित होने पर 4 माह सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राकेश कटारिया ने पैरवी की और जानकारी अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने दी।