सहायक पंजीयक को गलत जानकारी पेश की, वेद विद्यालय को भेजा नोटिस
उज्जैन, अग्निपथ। प्रगतिशील कीर समाज उत्थान समिति के पूर्व में चुने हुए अध्यक्ष ने हाल ही में अपने को अध्यक्ष साबित करने वाले अध्यक्ष की शिकायत सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ, उज्जैन संभाग उज्जैन को की है। बताया जाता है कि प्रकाशसिंह पिता फूलसिंह विजावत एवं उनके साक्षियों द्वारा विभाग में संस्था के संबंध में गलत जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही उन्होंने वेद विद्यालय को नोटिस भी भेजा है।
प्रेसवार्ता में समाज के चुने हुए अध्यक्ष तेजूलाल पिता रामचन्द्र चांदने ने बताया कि जिला उज्जैन का होकर प्रगतिशील कीर समाज उत्थान समिति का अध्यक्ष हूं तथा मेरे साथ प्रबंधकारिणी समिति में 22 मार्च 2023 से 21 मार्च 2026 तक की अवधि के लिये गुलाबसिंह कीर उपाध्यक्ष, ईश्वर दायमा सचिव, धर्मेन्द्र चौधरी कोषाध्यक्ष, अनोखीलाल सिसौदिया संयुक्त सचिव, अशोक सिंह सदस्य, कमल सोलंकी सदस्य, अनिल चांदना सदस्य, दुलेसिंह कीर सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सहायक पंजीयक के कार्यालय में नियमानुसार विधिवत जानकारी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। जानकारी के साथ अन्य जानकारियां आवश्यक शुल्क के साथ प्रस्तुत की गई है। उनके द्वारा सहायक पंजीयक, फर्म्स एण्ड संस्थाएँ, जिला उज्जैन द्वारा वर्ष 2023 के पदाधिकारियों की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचना के अधिकार के तहत चाही गई थी। विभाग द्वारा पत्र क्रमांक सू.अधि. /2021/23/ दिनांक 23.06.23 को प्रगतिशील कीर समाज उत्थान समिति के पदाधिकारियों की प्रमाणित सूची जारी की गई थी। कीर समाज के कतिपय लोगों जिनमें प्रकाशसिंह पिता फूलसिंह विजावत, निवासी 141, हामूखेड़ी, देवास रोड़, उज्जैन एवं उनके साथियों द्वारा विभाग में धारा 27 की जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त समस्त जानकारी झूठी एवं विभाग को गुमराह करने हेतु प्रस्तुत की गई है।
प्रकाशसिंह पिता फूलसिंह द्वारा दिनांक 15नवम्बर 2024 को वार्षिक सम्मेलन एवं निर्वाचन बताकर स्वयं को अध्यक्ष एवं 10 अन्य लोगों को पदाधिकारी बनना बताया गया है। प्रकाशसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पूर्णतया असत्य है। इनके द्वारा विभाग में तथा संपूर्ण कीर समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं तथा समाज एवं अन्य सभी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तेजूलाल चांदने ने आगे बताया कि समिति के समस्त कार्य का संचालन उनके एवं मेरे साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। संस्था का बैंक खाता एवं अन्य सभी कार्य हमारे द्वारा ही संचालित हंै।
संस्था के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा न तो संस्था का कोई विधिवत अभिलेख संपादित किया गया है और ना ही विभाग में धारा 27 की जानकारी समयानुसार निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत की है। मैं व मेरी कार्यकारिणी के पदाधिकारी समस्त जानकारियां एकत्रित कर विभाग में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही कर रहे हैं।
वेद विद्यालय को कानूनी नोटिस भेजा
अध्यक्ष तेजूलाल चांदना ने बताया कि प्रकाशसिंह विजावत एवं उनके साथियों द्वारा गैर कानूनी कृत्य करते हुए समाज के श्रीराम मंदिर में संचालित वेद विद्यालय को भी विधि सलाहकार के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने अपने आपको अध्यक्ष दर्शाया है जो पूर्णत गलत है तथा वेद विद्यालय एवं संस्था के मध्य संपन्न अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही भवन रिक्त करने का नोटिस दिया जाना गैर कानूनी है।
अध्यक्ष चांदना ने बताया कि प्रकाशसिंह विजावत एवं उनके साथियों द्वारा सहायक पंजीयक कार्यालय में गलत जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त आधार पर अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 2 के अधीन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए तथा प्रकाशसिंह विजावत व इनके समस्त साथियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जावे।