फैसला: जानलेवा हमले में दादा-पिता-पोते को सजा

तलवार मारने पर फरियादी भी भुगतेगा कारावास

उज्जैन,अग्निपथ। कोर्ट ने शुक्रवार को जीवाजीगंज क्षेत्र में छह साल पहले दो पक्षों में रंजिश के चलते हुई तलवार बाजी के केस में फैसला सुनाया। न्यायालय ने जानलेवा हमले के दोषी पिता-पुत्र को सात साल व पोते को एक साल की सजा दी। फरियादी युवक को भी तलवार मारने पर तीन साल सश्रम कारावास दिया है।

वृंदावनपुरा निवासी मोनू पिता पप्पू उर्फ भैरूलाल व ओमप्रकाश पिता पूनमचंद का पारिवारिक कारणों से विवाद चल रहा था। 22 फरवरी 2015 को मोनू ने रिपोर्ट कि थी कि ओम प्रकाश ने पुत्र पूनमचंद व पोते शिवा व पुष्पाबाई ने उस पर तलवार से जानलेवा हमला किया।

मोनू को गंभीर चोंट होने पर जीवाजीगंज पुलिस ने चारों पर प्राणघातक हमले का केस दर्ज किया था। वहीं पूनमचंद द्वारा भी मोनू पर तलवार से घायल करने का आरोप लगाने पर प्रकरण कायम किया था। दोनों मामलों में अब तक की सुनवाई के बाद शुक्रवार को अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द रघुवंशी ने फैसला सुनाया। उन्होंने ओम, पूनम को धारा 307 में सात-सात साल व शिवा को धारा 324 में एक साल सश्रम कारावास व 3500 रूपये अर्थदण्ड दिया।

दूसरी ओर पूनम पर हमले का दोषी सिद्ध होने पर मोनू को तीन साल कैद व 1500 रूपये अर्थदण्ड दिया। पुष्पाबाई को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। दोनों प्रकरणों में शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक शांतिलाल चौहान व मुकेश जैन ने रखा। मुकदमे की जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।

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