झाबुआ, अग्निपथ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उडऩदस्ता इंदौर मुकेश नेमा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ बसंती भूरिया के निर्देशन में 24 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ब के राणापुर नगर में कुम्हार मोहल्ले में मुखबिर द्वारा बताये स्थान रोशन पिता वीरेन्द्र गेहलोत के घर पहुंचे रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर घर के अंदर पिछे गलियारे मे माउन्ट सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 04 पेटी, हण्टर कैन बियर 08 पेटी, किंगफिशर कैन बियर 05 पेटी, रोयल स्टेग व्हिस्की पाव 05 पेटी एवं बैगपाईपर व्हिस्की पाव 10 पेटी इस प्रकार कुल 32 पेटी(कुल- 333.6 बल्क लीटर)विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी रोशन पिता विरेन्द्र गेहलोत के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर मोके पर से गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 2,22,240/- है।
उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक मदन राठौड, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, श्रीमती पुष्पा बारिया, विद्या डामोर, एवं वाहन चालक दिपक भूरिया, बहादुर ढाकिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की निरंतर कार्यवाही कर रहा है।