बड़ोद, अग्निपथ। नगर परिषद बड़ोद की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की स्वच्छता और सुव्यवस्थित बाजार को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक का मुख्य केंद्र नगर के भीतर संचालित हो रही मांस, मछली और मटन की दुकानों को आबादी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करना रहा। परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि नगर की सभी मांस दुकानों को सुसनेर रोड पर निर्धारित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) कुशाल सिंह दोडवे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 11 पार्षदों की उपस्थिति में लिए गए इस निर्णय के अनुसार, सभी दुकानदारों को आगामी 10 दिनों के भीतर सुसनेर रोड पर अपनी दुकानें स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि नई जगह पर विस्थापित होने वाले दुकानदारों को पानी और बिजली जैसी प्राथमिक सुविधाएं नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
परिषद ने इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। निर्धारित 10 दिनों की समय-सीमा के बाद यदि कोई भी विक्रेता शहर के भीतर मांस विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो उस पर 5000 रुपये का तत्काल (स्पॉट फाइन) जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय से शहरवासियों को भीड़भाड़ और गंदगी से राहत मिलने की उम्मीद है।
