किशोरी का अपहरण-दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद

उज्जैन,अग्निपथ। एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की डेढ़ साल पहले हुई घटना में शुक्रवार को नागदा कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दोषी को 20 साल की सजा दी है।

घटनानुसार 27 सितंबर 2020 की अर्धरात्रि को घर में दादा-दादी के पास सोई 14 वर्षीय किशोरी गायब हो गई थी। काफी प्रयास के बाद भी किशोरी के नहीं मिलने पर अगले दिन उसकी दादी ने अज्ञात बदमाश पर अपहरण की आशंका जताते हुए केस दर्ज कराया था। पुलिस ने खोजबीन की तो पता चला किशोरी को जीतू पिता दशरथ अपहरण कर ले गया।

किशोरी को बरामद होने पर पता चला जीतू ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। इस पर पुलिस ने अपहरण,रेप व पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जीतू को गिर तार कर लिया। मामले में नागदा की अपर सत्र न्यायाधीश वन्दना राज पाण्डेय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने जीतू को दोषी सिद्ध होने पर 20 साल कैद व 400 रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक रेवत सिंह ठाकुर ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास ने दी।

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