किसानों के साथ गबन करने वाले आईसीआईसी बैंक प्रंबधकों की जमानत खारिज

6 माह पूर्व 39 किसानों के साथ हुई 1 करोड़ 66 लाख 74 हजार की धोखाधड़ी

नागदा जं., अग्निपथ। किसानों के साथ धोखाधड़ी कर उनके खाते में से करोड़ों की राशि निकालने वाले आईसीआईसी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की जमानत सोमवार को निरस्त हो गई। इनमें बैंक मैनेजर वैभव बडेरा पिता ओमप्रकाश बडेरा उम्र 37 साल निवासी 25-4 वेदनगर उज्जैन, डिप्टी मैनेजर दिनेश पिता सिद्धनाथ राठौर उम्र 29 वर्ष निवासी गांव खंजरपुर तहसील सांरगपुर जिला राजगढ़ व केशियर सुशील कुमार पिता रामगोपाल मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी पिपलानी भोपाल शामिल है।

अपर जिला लोक अभियोजक केशव रघुवंशी ने बताया कि बैंक अधिकारियों द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत हेतू आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने सुनवाई करते हुए उक्त अधिकािरयों की और से प्रस्तुत जमानती आवेदन को निरस्त कर दिया।

क्या है मामला

आईसीआईसी बैंक में किसानों के केसीसी खाते में से बैंक प्रबंधन द्वारा धोखाध?ी कर राशि निकाल ली थी। बैंक अधिकारियों ने 39 किसानों के केसीसी खाते में से धोखाध?ी कर 1 करो? 66 लाख 74 हजार राशि का गबन किया था। पुलिस ने किसानों कि शिकायत के आधार पर बैंक के 6 अधिकारी व कर्मचारी तथा एक बाजार के व्यापारी शंभू पोरवाल के खिलाफ भादवी की धारा 420, 409, 34, 467, 468, 471 में प्रकरण दर्ज किया था।

पुलिस ने बैंक के उक्त तीनों अधिकारियों को 18 फरवरी 2021 को गिरतार किया था। तब से तीनों आरोपी जेल में बंद है। शासन की और से पैरवी अपर जिला लोक अभियोजक केशव रघुवंशी ने की थी। इस प्रकरण में महज एक आरोपी शंभू पोरवाल अभी तक फरार है।

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