तस्करी और छेड़छाड़ करने वालों को सजा

उज्जैन,अग्निपथ। जिले की दो कोर्ट ने तस्करी और छेड़छाड़ के प्रकरण में फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोनों मामलों में दोषी पाए गए बदमाशों को सजा के साथ अर्थदंड दिया है।

घटनानुसार खाचरौद निवासी महिला 24 अक्टॅूबर 2018 की शाम 4 बजे खेत में बकरी चरा रही थी। इसी दौरान क्षेत्र में ही रहने वाला गोविंद पिता रामाजी (40)वहां पहुंचा और महिला का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। पीडि़ता के शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अभिजीत ंिसंह ने शनिवार को फैसला सुनाया। उन्होंने गोविंद को दोषी सिद्ध होने पर एक साल कैद व पांच सौ रुपए अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला लोक अभियोजक सुनील परमार ने रखा। जानकारी अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने दी।

तस्कर को एक साल की सजा

पुलिस रिकार्डनुसार झाबुआ स्थित ग्राम राखडिय़ा निवासी दीता पिता ताजहिंग भूरिया (55)10 जनवरी 2016 को यूरिया लिखी बोरी में 10 किलो डोडा चूरा लेकर चितावद फंटे के पास खड़ा था। सूचना पर महिदपुर थाने के तात्कालीन टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने उसे पकड़ा। तस्करी करने के पुख्ता प्रमाण मिलने पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अश्वाक एहमद खान ने फैसला सुनाया। उन्होंने दीता को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर 3 साल कैद व पांच हजार रूपए अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से उपसंचालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास ने पैरवी की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

अभा अखाड़ा परिषद ने कलेक्टर से की महाकाल के पुजारी शर्मा की शिकायत

Sat Jul 2 , 2022
मंदिर में नियम विरुद्ध पूजा करने, परंपरा तोडऩे व साधु-संतों से अनावश्यक विवाद करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग उज्जैन, अग्निपथ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश शर्मा की मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर आशीष सिंह से लिखित में शिकायत की है। […]