पिता-पुत्र सहित तीन को रंगदारी वसूली के आरोप में जेल भेजा

हमले के आरोपी को धमकाने पर हुआ था आडियो वायरल

उज्जैन,अग्निपथ। माफिया के नाम से धमकाकर 20 हजार रुपए वसूलने के करीब दो माह पूर्व के केस में गुरुवार को नानाखेड़ा पुलिस ने पिता-पुत्र व उसके दोस्त को जेल भेजा है। मामला पिता के हमलावर को धमकाने के लिए किया गया काल वायरल होने पर दर्ज हुआ था।

संत कबीर नगर निवासी संजोग निगम को कार के भुगतान को लेकर हुए विवाद में बीच बचाव करने पर 12 जून को हमला हुआ था। मामले में पुलिस ने गैरेज संचालक मुज्जफर उर्फ मोनू सहित तीन पर केस दर्ज किया था। घटना के चलते संजोग के पुत्र तनिष्क ने 19 जून को मोनू को कॉल किया था। खुद को दिल्ली के माफियाओं से जुड़ा बताते हुए धमकाया था। मोनू ने आडियो वायरल कर दिया था।

साथ ही तनिष्क, संजोग और कृणालसिंह उर्फ बिट्टू भदौरिया पर धमकाकर 20 हजार रुपए वसूलने का आरोप लगाया था। मामले में केस दर्ज होने पर तीनों फरार हो गए थे। टीआई ओपी अहीर ने बताया कि तीनों को गिरफ्त में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया।

मंत्री को धमकी पर दर्ज हुआ था केस- इस दौरान तनिष्क मंत्री डॉ. मोहन यादव पर गोली चलाने की भभकी दे दी थी। यहीं वजह है ऑडियो वायरल होने पर पुलिस ने निगम के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। प्रकरण के जांच अधिकारी पर लेन-देन के आरोप लगे है। जिसे टीआई अहीर ने बेबुनियाद बताया है।

रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में तलाश

मोनू को धमकाने के ऑडियो में संजोग निगम द्वारा दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए जरुरी रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी कर 10 लाख रुपए कमाने का भी जिक्र आया था। यह भी पता चला था कि मामले में संजोग की दिल्ली पुलिस को तलाश है। यहीं वजह है कि उसकी गिर तारी होने पर दिल्ली पुलिस को सूचना देने की चर्चा है।

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