भतीजी से रेप करने वाले को ताउम्र कैद, पीडि़ता को छह लाख

न्यायालय

चाकू की नोक पर गलत हरकत करने वाले को भी सजा

उज्जैन,अग्निपथ। जिले की दो कोर्ट ने दुष्कर्म और छेड़छाड़ के प्रकरण में सोमवार को फैसला सुनाया। बडऩगर न्यायालय ने नाबालिग भतीजी से रेप करने वाले चाचा को जीवन काल तक जेल की सजा सुनाई है। वहीं नागदा में युवती से चाकू की नोक पर गलत हरकत करने के दोषी को एक साल की सजा दी है।

मंदिर की सीढ़ी पर दुष्कर्म

घटनानुसार बडऩगर में कुछ समय पहले एक व्यक्ति अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दिनदहाड़े मंदिर की सीढ़ी पर रेप कर रहा था। एक दर्शनार्थी ने उसे रंगेहाथ पकडक़र पीडि़ता को छुड़ाया था। पता चला था बदमाश पीडि़ता का सगा चाचा है। लोगों ने उसे थाने के हवाले किया था। मामले में दर्ज केस में अब तक की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने इस सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी को शेष जीवन तक कैद की सजा व तीन हजार रुपए अर्थदंड दिया। कोर्ट ने पीडि़ता को 6 लाख रुपए देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को भी लिखा। प्र्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक भारती उज्जालिया ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।

बुरी नीयत से पकडक़र हरकत

सहायक अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि खाचरौद में एक युवती 7 अक्टूॅबर 2020 की रात घर के बाहर रोड पर डोरी बांध रही थी। इसी दौरान क्षेत्र के ही पदम पिता रामसिंह (40) ने उसे बुरी नियत से पकड़ लिया। विरोध करने पर चाकू दिखाकर हत्या की धमकी दे दी। पीडि़ता के शोर मचाने पर पदम भाग गया।

खाचरौद थाने में दर्ज छेड़छाड़ के इस केस में सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अभिजीत सिंह ने फैसला सुनाया। उन्होंने पदम को दोषी सिद्ध होने पर एक साल कैद व पांच सौ रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजक भारत सिंह खेर ने पैरवी की।

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