4 को जोन में लगेंगे पट्टों के लिए शिविर

नगर निगम

 उज्जैन, अग्निपथ। साल 2014 से पहले सरकारी जमीन पर काबिज गरीब तबके के नागरिकों को जमीन के पट्टे दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 4 अक्टूबर को नगर निगम के प्रत्येक झोन में शहरी क्षेत्र में आवासीय व व्यावसायिक पट्टे देने की प्रक्रिया एवं आवेदन के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक इन शिविरों में शासकीय एवं आबादी भूमि पर काबिज लोगों के लिये पट्टे देने के नियम तय किए गए है। सबसे पहली शर्त ही यहीं है कि व्यक्ति 2014 के पूर्व से उक्त जमीन पर काबिज होना चाहिये। इस आशय का कोई भी दस्तावेज, जिनमें बिजली का बिल, जल प्रदाय बिल, जनगणना-2011 में दर्ज पता, संपत्ति कर की रसीद या मतदाता सूची में दर्ज पता होना आवश्यक है। पट्टे देने की प्रक्रिया में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का प्रावधान किया गया है, जिसमें आवास हेतु 150 वर्ग मीटर तक के लिये बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, इससे ऊपर व 200 वर्ग मीटर तक के लिये बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत राशि जमा करना होगी। इसी प्रकार व्यावसायिक भूखण्ड के लिये 20 वर्ग मीटर के लिये बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत एवं इससे ऊपर 100 वर्ग मीटर तक के लिये बाजार मूल्य की 50 प्रतिशत राशि जमा करना होगी। इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में सेटेलाइट नक्शों से सत्यापित करने के उपरान्त पट्टे जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों का पालन करने के बाद ही पट्टे जारी होंगे। पट्टे देने का यह नियम सिंहस्थ भूमि, धार्मिक स्थल, मन्दिर की भूमि, तालाब, पार्क अथवा सड़क की भूमि पर लागू नहीं होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

नोटिस मिले तो विधायक के घर पहुंचे ग्यारसी नगर के लोग

Thu Sep 30 , 2021
सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण वाले नोटिस से हड़कंप उज्जैन, अग्निपथ। सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद हुए पक्के निर्माण को चिन्हित कर मकान मालिकों को नोटिस दिए जाने की प्रशासनिक कार्रवाई से सैकड़ो परिवारों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। अपनी छत छिन जाने के डर से गरीब […]