उज्जैन। बाल विवाह की जानकारी लगने पर घट्टिया क्षेत्र में दस्तावेजों की जांच में लडक़ी के नाबालिग होने का पता लगने पर बाल विकास विभाग की टीम ने शादी रुकवाई। परिजनों को बाल विवाह न करने की हिदायत देते हुए ऐसा करने पर होने वाली कार्रवाई की जानकारीा भी दी गई।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी साबिर अहमद सिद्धिकी ने बताया कि गत दिवस महिला एवं बाल विकास विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उज्जैन जिले की घट्टिया तहसील में बाल विवाह हो रहा है। इस पर सिद्धिकी और जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम अधिकारी के मार्गदर्शन में बाल विवाह निरोधक दल का गठन किया गया। इस दल में सामाजिक कार्यकर्ता गौरव मित्तल, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन की सरिता भटेले एवं उप निरीक्षक कविता मण्डलोई थाना घट्टिया को शामिल किया था।
संयुक्त दल द्वारा घट्टिया में कैनरा बैंक के पास स्थित विवाह स्थल का दौरा किया गया तथा लोगों से पूछताछ की गई। इसमें परिजनों द्वारा बताया गया कि मुकेश प्रजापति पिता आत्माराम प्रजापति की पुत्री का विवाह देवीलाल पिता गोपाल प्रजापति निवासी रथभंवर जिला शाजापुर के पुत्र से 7 दिसंबर को होना निर्धारित था। दल द्वारा परिजनों से बालिका की उम्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी दस्तावेज मांगे गये। बालिका की कक्षा 8वी की अंकसूची का अवलोकन करने के पश्चात बालिका नाबालिग पाई गई।
टीम द्वारा परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बालिका की उम्र 18 वर्ष और बालक की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व विवाह नहीं करने की समझाईश दी गई। इसके अन्तर्गत यह भी बताया गया कि बाल विवाह करने पर परिजनों एवं सम्मिलित लोगों के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा-10 एवं 11 के तहत दो वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा की कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद बालिका के परिजनों द्वारा बालिका का विवाह निरस्त करते हुए उसके बालिग होने के पश्चात ही विवाह किये जाने की लिखित में स्वीकृति दी गई। इस प्रकार संयुक्त दल की सजगता से घट्टिया में बाल विवाह सफलता पूर्वक रोका गया।