उज्जैन,अग्निपथ। इंस्ट्राग्राम पर बनी सहेली ने नाबालिक का तीन दिन तक विभिन्न जगहों पर दोस्तों से रैप करवा दिया। करीब तीन साल चिमनगंज थाने में दर्ज इस केस में शुक्रवार को कोर्ट ने दो दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुना दी।
ढांचा भवन निवासी नाबालिग से इंस्टाग्राम पर हम उम्र पड़ोसन ने दोस्ती कर फांसा और फिर २२ सितंबर२०२० को उसे घूमने के बहाने देवासगेट की होटल में ले गई। वहां मक्सीरोड पंडय़ाखेड़ी निवासी चिराग उर्फ मनोज पिता सुरेश यादव (19) से रेप किया। बाद में दो दिन तक घूमाने के बाद फ्रेंड शुभम उर्फ धर्मेन्द्र पिता पीरूलाल (23) फिर उसी होटल में ले गया और चिराग ने फिर दुष्कर्म कर डाला।
तीन दिन बाद में पीडि़ता को जान से मारने की धमकी देकर बमुश्किल घर छोड़ा। पीडि़ता से जानकारी मिलने पर २५ सितंबर को माता-पिता उसे थाने ले गए। उसकी शिकायत पर पुलिस ने अपहरण ,रेप व पाक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा। प्रकरण में अब तक की सुनवाई के बाद विशेेष न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
उन्होंने दोषी पाए जाने पर चिराग और शुभम को 20 साल कैद व छह हजार रुपए अर्थदण्ड दिया। संदेह के लाभ पर अभियुक्तगण गोलू एवं आनन्द को बरी हो गए। प्रकरण में शासन का पक्ष वशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने रखा। जानकारी उपसचंालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।