शाजापुर। पाटीदार वेयर हाउस और केशव कोल्ड स्टोरेज के मालिक रामप्रसादर पिता भेरूलाल पाटीदार निवासी ग्राम तिलाव द गोविंद को सत्र न्यायालय द्वारा 3 वर्ष के कारावास एवं प्रकिर राशि 48 लाख 72 हजार 94 रू. के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभिभाषक रीतेश तिवारी ने बताया कि अक्षय पिता कृपाचंद जैन निवासी शाजापुर ने रामप्रसाद पाटीदार के विरूद्ध अनुबंध 20 नवंबर 2012 के आधार पर एवं उसके बाद सौदा निरस्त कर अक्षय जैन केा राशि 27 लाख 28 हजार के 6 चेक दिए जाने एवं चेक अनादरण होने के बाद अभिभाषक रीतेश तिवारी के माध्यम से 3 परिवाद प्रस्तुत किए थे। जहां पूर्व में जेएमएफसी न्यायालय शाजापुर ने रामप्रसाद पाटीदार को तीनो प्रकरण में 3 वर्ष के कारावास एवं 48 लाख 72 हजार 94 रू. के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
क्षमता से अधिक भूसा ढो रहे पांच वाहनों पर जुर्माना
महिदपुर रोड, अग्निपथ। चुनावी आचार संहिता के चलते पुलिस ने गुरुवार को वाहनों की जांच के दौरान क्षमता से अधिक सामान ढोने वाले मालवाहक वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है। पांच चौपहिया वाहनों के मालिकों तथा वाहन चालक से क्षमता से अधिक भूसा भरकर ले जाने पर 2500 रुपए जुर्माना वसूला गया। नगर निरीक्षक मदन पंवार ने बताया आगे भी पुलिस कार्रवाई जारी रहेगी।