1 जुलाई से बढ़ेंगे शुल्क
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आवेदन शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत सरकार ने इन नई दरों को मंजूरी दी है, जो आगामी 1 जुलाई से देश भर में प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगी।
नए नियमों के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आवेदकों को अब 36 पन्नों के साधारण पासपोर्ट के लिए 2,500 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले इस श्रेणी के लिए सिर्फ 1,500 रुपए की फीस ली जाती थी। वहीं, 15 से 18 साल के जो आवेदक अपना पासपोर्ट री-इश्यू कराना चाहते हैं, उन्हें भी अब सामान्य श्रेणी में 2,500 रुपए ही देने होंगे।
भारी–भरकम जंबो और तत्काल शुल्क
अगर आप 60 पन्नों का जंबो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए अब 3,500 रुपए की आवेदन फीस तय की गई है। इसके अलावा, जिन लोगों को आपातकालीन स्थिति में तत्काल श्रेणी के तहत पासपोर्ट की आवश्यकता होगी, उन्हें अब ₹5,000 का भारी-भरकम शुल्क देना पड़ेगा।
गुम या खराब होने पर दोगुना जुर्माना
पासपोर्ट खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में नया पासपोर्ट बनवाना अब बेहद महंगा साबित होगा। 36 पन्नों का नया पासपोर्ट लेने के लिए सामान्य श्रेणी में 5,000 रुपए और तत्काल में 7,500 रुपए देने होंगे। वहीं 60 पन्नों के लिए सामान्य शुल्क 6,000 रुपए और तत्काल शुल्क बढ़ाकर 8,500 रुपए कर दिया गया है।
नाबालिगों के लिए भी बढ़ी दरें
सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट शुल्क में भी इजाफा किया है। नाबालिगों के 36 पन्नों के पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 1,750 रुपए और तत्काल के लिए 4,250 रुपए लगेंगे। बच्चों का पासपोर्ट गुम होने पर इसे दोबारा बनवाने के लिए सामान्य रूप से 4,250 रुपए और तत्काल में 6,750 रुपए का भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण न मानने का ऐलान किया है।

