पत्नी के हत्यारे को बचाने के लिए पिता ने रची थी साजिश, दोनों को सजा

डीएनए रिपोर्ट के आधार पर हुआ फैसला

उज्जैन, अग्निपथ। देवास रोड पर करीब तीन साल पहले हुई महिला की हत्या के केस में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले में हत्यारे पति को उम्रकैद व उसे बचाने की साजिश रचने वाले पिता को तीन साल की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि फैसले का आधार डीएनए रिपोर्ट रहा है।

देवासरोड स्थित ग्राम दताना निवासी दिलशाना की 29 अक्टूबर 2018 की सुबह 8.30 बजे पति राजा पटेल (23) ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। उसके पिता कुदरत पटेल (38) ने राजा को बचाने के लिए नरवर पुलिस को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहू की हत्या की कहानी सुना दी थी। पुलिस ने जांच की तो दिलशाना की सलवार पर राजा का खून मिला था। डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि होने के बाद पुलिस ने राजा को हत्या और कुदरत पटेल को सच छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत वर्मा ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने राजा को हत्या का दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व कुदरत पटेल को साक्ष्य छिपाने के मामले में तीन साल कैद व तीन हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष अतिरिक्त डीपीओ ईश्वरसिंह केलकर ने रखा।

यह बनाई थी कहानी

कुदरत पटेल ने बताया था कि पत्नी जरीना, बड़ा पुत्र शोएब व बहू शबा 28 अक्टूबर को जावरा गए थे। घर पर वह, पुत्र राजा और दिलशाना थे। 29 की सुबह वह ग्राम मताना में चहल्लूम कार्यक्रम में गया था। पुत्र राजा के फोन करने पर घर पहुंचा तो राजा व दिलशाद कमरे में पड़े मिले थे। चाकू से घायल दिलशाना की मौत हो चुकी थी। दोनों को जिला अस्पताल पहुंचा दिया था। संभवत: शबाना को अज्ञात हत्यारे ने मार डाला था।

ऐसे खुला था राज

पुलिस को घटना को देख कुदरत की बात पर यकीन नहीं हुआ था। वजह राजा को भी हाथ में चोंट आना था। बावजूद पुख्ता सबूत के लिए दिलशाद की सलवार पर खून मिलने पर राजा का ब्लड सेंपल लेकर डीएनए करवाया गया था। डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया कि दिलशाद को मारने के दौरान राजा को भी चोंट आई थी। प्रकरण में पैरवीकर्ता को उपसंचालक डॉ. साकेत व्यास व डीपीओ राजकुमार नेमा ने मार्गदर्शन दिया।

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