शराब तस्करों को सजा,पचास हजार जुर्माना

उज्जैन,अग्निपथ। शराब तस्करी के नो साल पुराने प्रकरण में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दोषी पाए गए दो युवकों को सजा के साथ भारी अर्थदंड दिया है।

घटनानुसार जबरन कॉलोनी उज्जैन निवासी सोनू पिता विजय बहादुर पासी(30) व अकोदिया मंडी का पवन पिता निर्भय सिंह यादव (29) शराब की तस्करी करते थे। दोनों को 12 जून 2013 को इंगोरिया पुलिस ने मारुति वै में 207 लीटर अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा था। करीब 70 हजार रुपए की शराब जब्त होने पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद मु य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र सिंह सिंगार ने बुधवार को फैसला सुनाया। उन्होंने पवन व सोनू को दोषी पाए जाने पर 1-1 साल कारावास व पचास हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष एडीपीओ,अमित छारी ने रखा। जानकारी जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द खाण्डेगर ने दी।

करंट लगने से वृद्ध की मौत

चिंतामण थाना क्षेत्र के आकासौदा में रहने वाला हाकमसिंह पिता बापूसिंह (40) बुधवार तडक़े खेत पर गया था। जहां पानी की मोटर चालू करते समय करंट लगने से मौत हो गई। जब वह काफी देर तक नहीं लौटा तो पुत्र चाय लेकर खेत पर पहुंचा। जहां पिता को बेसुध हालत में पड़ा देख जिला अस्पताल लाया। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है।

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