हाईकोर्ट: गौतम गंभीर फाउंडेशन को दवा की जमाखोरी और वितरण में पाया दोषी, कार्रवाई के दिए निर्देश

मई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नामी हस्तियों और नेताओं द्वारा कोरोना की दवाओं की जमाखोरी को लेकर डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए गौतम गंभीर फाउंडेशन को फैबिफ्लू की जमाखोरी का दोषी पाया है।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर ने हाईकोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 मरीजों के उपचार में उपयोगी दवाई फैबिफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है।

ड्रग्स कंट्रोलर ने अदालत में कहा कि फाउंडेशन और दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए। अदालत को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसे ही अपराधों में दोषी पाया गया है।




अदालत ने औषधि नियंत्रक से छह सप्ताह के भीतर इन मामलों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी है।

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