कलेक्टर और राजस्व सचिव को जारी हुआ अवमानना का नोटिस

मामला विनोद मिल के मजदूरों को बकाया भुगतान देने का

उज्जैन, अग्निपथ। बिनोद मिल के 4353 श्रमिकों की ओर से उज्जैन मिल मजदूर संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव व बीआर गवाई के समक्ष सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर उज्जैन और राजस्व सचिव को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है।

श्रमिक यूनियन के अनुसार शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश 27 फरवरी 2019 के अनुसार दो वर्ष में श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया था। 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर सुप्रीम कोर्ट ने शासन को 6 महीने की समय सीमा में 30 जनवरी 2022 तक भुगतान करने के निर्देश दिए थे लेकिन शासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर आशीषसिंह, राजस्व सचिव मनीष रस्तोगी को अवमानना के मामले में नोटिस जारी किये हैं। यूनियन की ओर से अधिवक्ता नवीन प्रकाश व धीरजसिंह पंवार ने पैरवी की। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह भदौरिया व कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे मौजूद रहे।

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