अवैध संबंध छिपाने के लिए मार डाला था गला घोंटकर
उज्जैन,अग्निपथ। अवैध संबंध में बाधक बनने पर पत्नी ने पति को गला घोंटकर मार डाला था। तीन साल पहले अंकपात मार्ग पर हुई घटना में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अंकपात मार्ग स्थित विष्णुपुरा निवासी प्रवीण पिता नंदकिशोर चंद्रवंशी की पत्नी पूजा (23) के अन्य व्यक्ति से संबंध थे। इसी बात पर झगड़ा होने पर 19 जुलाई 2019 की रात पूजा ने प्रवीण की साफी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मृतक का छोटा भाई सोनू अगले दिन सुबह घर पहुंचा तो प्रवीण मृत हालत में मिला था।
गले पर निशान व नाक से खून निकलता देख उसने पूजा पर हत्या की शंका जाहिर की थी। आरोप लगाया था कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर पूजा ने घर में दो बच्चों के सामने उसके भाई को मार डाला। चिमनगंज थाने के इस केस में सुनवाई के बाद सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके वाणी ने फैसला सुनाया।
उन्होंने पूजा को दोषी सिद्ध होने पर उम्रकैद व एक हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष लोक अभियोजक मिश्रीलाल चौधरी ने रखा।