न्यायालय से स्टे खारिज होने के बाद मकान को तोड़ा
उज्जैन, अग्निपथ। केडी गेट से इमली तिराहा गौतम मार्ग चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत शेष रहे एक भवन क्रमांक 355, 355/1 के भवन स्वामी अब्दुल गफ्फार पिता सरदार खान, इस्तकार पिता सरदार खान, सैफुउद्दीन पिता अब्बास अली, शब्बीर हुसैन पिता अब्बास अली, जैनुउद्दीन पिता कमरुद्दीन द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर कर स्टे प्राप्त कर लिया गया था।
न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जिला उज्जैन द्वारा पारित निर्णय से प्रचलित वाद को निरस्त किया गया, जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा मंगलवार को कार्रवाई करते हुए मकान को तोडऩे की कार्रवाई जोनल अधिकारी राजकुमार राठौड़, उपयंत्री आनंद परमार एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में की गई।
आगर रोड पर दरगाह में अज्ञात वाहन घुसा
चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र स्थित आगर रोड़ पर सडक़ किनारे स्थित दरगाह का ओटला किसी अज्ञात वाहन ने तोड़ दिया। सुबह लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। चिमनगंज मंडी पुलिस ने बताया अज्ञात वाहन चालक ने वाहन को रिवर्स में लेने के चक्कर में दरगाह के ओटले को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। रात में दरगाह का ओटला सही स्थिति में था सुबह देखा तो क्षतिग्रस्त हो गया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है।