दवा व्यापारी पर 10 लाख का कर्ज, कर्जदारों से परेशान होकर जहर खाया, मौत

उज्जैन, अग्निपथ। उज्जैन के माधव क्लब रोड़ स्थित दवा बाजार में होलसेल दवा व्यापारी ने शुक्रवार दोपहर इंगोरिया से आते वक्त नलवा में जहर खा लिया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। व्यापारी पर 8-10 लाख रुपए का कर्ज था और कर्जदार उसे धमकियां देकर परेशान कर रहे थे। इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया।

पुलिस ने बताया बामोरा का रहने वाला मनोज पिता बाबूलाल प्रजापत उम्र 28 वर्ष दवा व्यापारी है। दवा बाजार में उसकी वंशिका जैनेरिक के नाम से दुकान है। मनोज ने नलवा में जहर खाया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले में जांच कर रही है। मृतक मनोज के बुआ के बेटे महेश प्रजापत ने बताया शुक्रवार सुबह मनोज व्यापार के सिलसिले में इंगोरिया गया था। उसने दोपहर के समय भांजे अभिषेक को फोन कर बताया कि वह नलवा में है और उसने जहर खा लिया।

अभिषेेक ने परिजनों को बताया और सभी उसे लेने के लिए नलवा गए। यहां पहुंचकर उसे फोन लगाया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। पूछताछ करते हुए उसकी तलाश की तो वह एक खेत के पास बेसूध पड़ा हुआ मिला। उसे उठाकर जिला अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर्स ने उसका उपचार शुरू किया लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई। महेश ने बताया कि मनोज पर 8-10 लाख रुपए का कर्ज था। कर्जदार उसे धमका रहे थे। इसी के चलते मनोज ने आत्महत्या कर ली। मनोज शादीशुदा है और उसके दो मासूम बच्चे हैं। दवा बाजार में मनोज 2020 से दुकान संचालित कर रहा था।

महाकाल और जीवाजीगंज थाने के दो आदतन बदमाशों पर रासुका लगाई

उज्जैन, अग्निपथ। जिले में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए एसपी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कडी में पुलिस ने महाकाल और जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में दो आदतन अपराधियों को चिन्हित कर रासुका के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस ने बताया महाकाल थाना क्षेत्र का आदतन बदमाश अकबर पिता अब्दुल हमीद उर्फ पप्पू निवसी तोपखाना बेमिसाल बैकरी के पास और जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के जूनी ताजपुर निवासी सलीम उर्फ मीठिया पिता हबीब खां के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। अकबर 2004 से और सलीम 2014 से लगातार मारपीट, अडीबाजी, चोरी, डकैती की योजना, गोवंश तस्करी, अवैध हथियार एवं मादक पदार्र्थों की तस्करी सहित हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त हैं।

पूर्व में इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। किंतु आपराधिक गतिविधियों में विराम नहीं लगा। इसे देखते हुए दोनों अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

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