बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई से 4 सप्ताह में देशमुख की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी।
Bombay HC adjourns the petition of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh challenging CBI FIR against him in the corruption matter. HC has asked CBI to file reply on Deshmukh’s plea in 4 weeks. The next hearing in the matter will be after the summer vacation of the court pic.twitter.com/EuKzaAwzke
— ANI (@ANI) May 6, 2021
आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब डेढ़ महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक लेटर में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था।
अनिल देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वह इस समय सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक वाली कार से शुरू हुआ। इस मामले में मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाझे का नाम सामने आने के बाद विवाद बढ़ता गया।