चोरी के आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड

पेटलावद। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेंद्र बर्मन पेटलावद की न्यायालय द्वारा चोरी के आरोपी इंदर सिंह पिता जवान सिंह डामोर निवासी वानियामुंडकी और वकील पूर्व भारत पिता लाल सिंह माल निवासी ग्राम गवहान भीमकुंड फलिया थाना काली देवी जिला झाबुआ को धारा 380, 457 भादवी में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को कुल 1500-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेश जामोद द्वारा किया गया। अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी अमर सिंह डामोर का मकान ग्राम रायपुरिया में बनी रोड पर एकांत में स्थित है।फरियादी और उसकी पत्नी शाम को 6-7 बजे मकान पर ताला लगाकर ग्राम खेड़ा गए थे। जब यह लोग ताला लगा कर जा रहे थे उस समय घर के पीछे टेकरी की आड़ में उक्त आरोपीगण बैठे थे। जब फरियादी ने उन्हें बोला की तुम लोग यहां क्यों बैठे हो तो उन्होंने बताया कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। फरियादी ने उक्त आरोपियों को दो तीन बार अपने मकान के आसपास पहले भी घूमते हुए देखा था।

घटना दिनांक को सुबह 9-10 बजे जब फरियादी घर आया तो उसने देखा कि अपने मकान का ताला टूटा पड़ा है और जब घर में जाकर सामान चेक किया तो पता चला कि पेटी में रखी चांदी की पायजेब की पट्टी एक जोड़ तथा नगदी 4000 नहीं मिले। कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया। रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी गया सामान भी जब्त किया था।

उक्त जानकारी सहायक मीडिया सेल प्रभारी सुरेश जामोद द्वारा दी गई।

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