फैसला : घूसखोर बाबू को चार साल की सजा

शिक्षक से पांच हजार लेते पकड़ा था लोकायुक्त ने

उज्जैन,अग्निपथ। रिश्वत खोरी के करीब साढ़े पांच साल पुराने लोकायुक्त के प्रकरण में गुरुवार को विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने घोसला में शिक्षक से वेतन जारी करने के लिए पांच हजार रुपए लेते पकड़ाए बाबू को चार

साल कारावास के साथ 10 हजार रुपए अर्थदंड दिया है।
लोकायुक्त एसपी शैलेंद्रसिंह चौहान ने बताया कि महिदपुर के ग्राम कल्ला पिपलिया स्थित प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक योगेश दसोरा अवकाश अवधि का वेतन निकालना चाहते थे। इस पर घोसला स्थित संकुल विद्यालय के बाबू मुकेश पिता प्रेमनारायण पंड्या (37) निवासी ग्राम सामानेर तराना ने पांच हजार रुपए मांगे थे। मामले में दसोरा ने 7 जनवरी 2016 को शिकायत की थी।

आडियो रिकार्डिंग मिलने पर ट्रेप करना तय किया और 8 जनवरी को दसोरा कैमिकल लगे नोट लेकर पंड्या के ऑफिस गया। वहां पंड्या के घूस लेते ही निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने रंगेहाथ पकड़ा था। नोट जेब में रखने पर शर्ट भी जब्त किया था।

मामले में अब तक की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पंकज चतुर्वेदी ने गुरुवार को फैसला सुनाया। उन्होंने पंड्या के दोषी सिद्ध होने पर धारा 7 व 13 में 4-4 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड दिया। प्रकरण में लोकायुक्त का पक्ष डीपीओ मनोज कुमार पाठक ने रखा और मामले में सराहनीय योगदान एसआई जागनसिंह का रहा है।

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