12 वर्ष से कम आयु की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा

उज्जैन। बारह साल से कम आयु की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। यह फैसला साबिर अहमद खान, द्वितीय सत्र न्यायाधीश तहसील महिदपुर की कोर्ट ने सुनाया है।

आरोपी मुन्ना उर्फ मुन्नालाल पिता नागुजी, उम्र 51 वर्ष को धारा 376 भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 342 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 5-6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 7-8 पॉक्सो अधिनियम में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 12500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

उपसंचालक अभियोजन डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि पीडि़ता की मां ने थाने में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 17.10.2020 को वह मजूदरी करने गई थी तथा अपनी 2 छोटी बच्चियों को घर पर छोडक़र गई थी। पति भी मजदूरी करने चले गये थे। दोपहर में जब वह अपने घर आई तो मेरी छोटी लडकी ने बताया कि मुन्ना उर्फ मुन्नालाल मुझे घर से बहला-फुसलाकर ले गया और मेरे साथ खोटा काम किया। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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