उज्जैन,अग्निपथ। शादी करने का वादा कर राजस्थान का युवक महिला से एक साल दुष्कर्म करता रहा। धोखा होने पर पीडि़ता ने केस दर्ज कराया था। मामले में गुरुवार को कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद के साथ अर्थदंड दिया है।
उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास के अनुसार राजस्थान स्थित झालावाड़ निवासी संजय पिता राधेश्याम के खिलाफ एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप लगाया था कि पड़ोसी किराएदार संजय ने शादी का झासं देकर उसे फांसा। 1 फरवरी 2018 से 24 फरवरी 2019 तक दुष्कर्म के बाद अन्य लडक़ी से बचपन में सगाई होने का हवाला देकर शादी से इंकार कर दिया। धोखा होने पर पीडि़ता ने केस दर्ज कराया था।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद गुरुवार को नवम अपर सत्र न्यायाधीश अंबुज पाण्डेय ने फैसला सुनाया। उन्होंने संजय को दोषी सिद्ध होने पर 10 साल कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष एजीपी रवीन्द्र सिंह कुशवाह ने रखा।