शाजापुर, अग्निपथ। नाबालिग बच्ची को अगवा कर उसके साथ अश्लील हरकत करने के दोषी को न्यायालय ने पांच साल सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी युवक ने डेढ़ साल पहले स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही बालिका को अगवा कर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया था।
सहायक अभियोजन अधिकारी सचिन रायकवार ने बताया कि न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने आरोपी सलमान खां पिता नजीब खां (20) निवासी ग्राम मगरा जिला सुल्तानपुरा उत्तर प्रदेश को भादंवि की धारा 363 में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए, धारा 354 में 2 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए एवं पाक्सो एक्ट की धारा 9एम/10 में 05 वर्ष सश्रम एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलावधि पश्चात अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि 2000 रुपए पीडि़ता को दिलाए जाने का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया गया है।
यह है मामला
अभियोजन के सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि 8 नवंबर 2019 को सुबह करीब 8.20 बजे नाबालिग बच्ची स्कूल जाने के लिए घर से थोड़ी दूर आगे रोड पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी आरोपी सलमान उसे अपने साथ अगवा कर एकांत जगह में ले गया और अश्लील हरकतें करने लगा। जब इस बात की जानकारी लोगों को लगी तो उन्होने आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में थाना शुजालपुर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया।