उज्जैन, अग्निपथ। संपत्तिकर और जलकर की वसूली के लिए माहौल बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा मंगलवार सुबह 10.30 बजे से वाहन रैली निकाली जाएगी। यह रैली कोठी पैलेस से शुरू होगी। 11 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा राजस्व हांसिल हो सके, इसके प्रचार के रूप में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है।
11 सितंबर को होने वाली लोक अदालत से पहले अग्रिम संपत्तिकर जमा कराने पर नगर निगम ने 4 प्रतिशत विशेष छूट देने का फैसला किया है। लोक अदालत में संपत्तिकर और जलकर जमा करने पर अधिभार में निर्धारित विशेष छूट का लाभ भी दिया जाना है।
नगर निगम 50 हजार रूपए तक संपत्तिकर बकाया के प्रकरणों में अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट देगी। इसके अलावा 50 हजार से 1 लाख रूपए तक बकाया के प्रकरणों में अधिभार पर 50 प्रतिशत छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जलकर में भी 10 हजार तक के बकाया प्रकरणों में अधिभार पर 100 प्रतिशत और 10 हजार से 50 हजार रूपए बकाया तक के प्रकरणों में अधिभार पर 75 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है। तय किया गया गया है कि लोक अदालत के अंतर्गत दी जाने वाली छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी और वित्तिय वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि के अधिभार पर ही देय होगी। नगर निगम द्वारा लोक अदालत के माध्यम से बकाया के अधिकांश प्रकरणों का निराकरण करने के उद्देश्य से यह छूट लागू की गई है। वाहन रैली के माध्यम से इसी का प्रचार किया जाएगा।