बरेली. कथित लव जिहाद संबंधी ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020’ अध्यादेश को लागू हुए चौबीस घंटे भी नहीं बीते कि बरेली में इस क़ानून के तहत पहला मामला दर्ज कर लिया गया.बरेली ज़िले के देवरनियां गांव के रहने वाले टीकाराम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि गांव का ही रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है. पुलिस ने टीकाराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है.
बरेली ज़िले के एसपी देहात डॉक्टर संसार सिंह ने बताया, “अभियुक्त लड़की को भगा ले गया था. पहले भी उसके ऊपर केस दर्ज किया गया था. पीड़ित लड़की के परिजनों की ओर से शिकायत की गई है कि लड़का धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव बना रहा है. नए अध्यादेश के तहत उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है. लड़का फ़रार है लेकिन जल्द ही उसकी गिरफ़्तारी कर ली जाएगी.”
बरेली ज़िले के एसपी देहात डॉक्टर संसार सिंह ने बताया, “अभियुक्त लड़की को भगा ले गया था. पहले भी उसके ऊपर केस दर्ज किया गया था. पीड़ित लड़की के परिजनों की ओर से शिकायत की गई है कि लड़का धर्म परिवर्तन और और शादी के लिए दबाव बना रहा है. नए अध्यादेश के तहत उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है. लड़का फ़रार है लेकिन जल्द ही उसकी गिरफ़्तारी कर ली जाएगी.”
बरेली ज़िले के एसपी देहात डॉक्टर संसार सिंह ने बताया, “अभियुक्त लड़की को भगा ले गया था. पहले भी उसके ऊपर केस दर्ज किया गया था. पीड़ित लड़की के परिजनों की ओर से शिकायत की गई है कि लड़का धर्म परिवर्तन और और शादी के लिए दबाव बना रहा है. नए अध्यादेश के तहत उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है. लड़का फ़रार है लेकिन जल्द ही उसकी गिरफ़्तारी कर ली जाएगी.”