उज्जैन,अग्निपथ। मिलावटी दूध के करीब 22 पूर्व के मामले में शनिवार को नागदा कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने डेयरी संचालक को सजा के साथ अर्थदंड दिया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे के अनुसार बिरलाग्राम निवासी विजय पिता विश्वनाथ (45) की गर्वमेंट कॉलोनी में कृष्णा दुग्धालय नाम से दुकान थी। 25 फरवरी 1999 को तत्कालीन खाद्य निरीक्षक एबी चौधरी व औषधि प्रशासन ने उक्त डेयरी से दूध का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। रिपोर्ट में दूध अपमिश्रित पाने पर डेयरी संचालक के विरुद्ध धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में कार्रवाई की थी।
मामले में अब तक की सुनवाई के पश्चात नागदा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विन परमार ने शनिवार को फैसला सुनाया। उन्होंने विजय को मिलावट का दोषी सिद्ध होने पर 6 माह सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष एडीपीओ विनय अमलियार ने रखा।