उज्जैन, अग्निपथ। क्षिप्रा नदी किनारे भूखी माता मंदिर के पास हुई हत्या का तीन साल बाद सोमवार को फैसला आ गया। हत्या में शामिल चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
बहादुरगंज में रहने वाले मोनू ठाकुर की 11 मार्च 2019 को भूखी माता मंदिर के पास क्षिप्रा नदी के घाट पर जघन्य हत्या कर दी गई थी। महाकाल पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच में लेन-देन के चलते पंकज पिता मुकेश (23) ब्राह्मण गली, अंकित पिता कैलाशचन्द्र (23) लाल मस्जिद चौराहा, सोनू पिता दुर्गांशंकर (24) ब्राह्ममण गली और विवेक पिता मंगलचंद्र (23) द्वारा हत्या किये जाने पर चारों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
तीन साल चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उपसंचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि हत्याकांड बहुचर्चित हुआ था। मामले में शासन की ओर से पैरवी मिश्रीलाल चौधरी, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।
भाटपचलाना में खेत पर चल रहा था सट्टा, क्राइम ब्रांच ने मारी दबिश, 7 हिरासत में
उज्जैन, अग्निपथ। क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार शाम भाटपचलाना में खेत पर बने कमरे में दबिश देकर सट्टाघर का पर्दाफाश किया है। सट्टा संचालित करने वाले मौके से भाग निकले। सात लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच के एसआई संजय यादव ने बताया कि भाटपचलाना के ग्राम मलोड़ में एक खेत में कई दिनों से सट्टाघर चलने की जानकारी मिल रही थी।
शाम को टीम पहुंची तो सडक़ मार्ग से करीब 3 किलोमीटर दूर खेत में एक कमरे के बाहर कुछ लोग खड़े दिखाई दिये। टीम मौके तक पहुंचती इससे पहले वहां से चार लोग भाग निकले। सात लोगों को हिरासत में लिया गया है। टीम को सात हजार से अधिक की नगद राशि मिली। हिरासत में आये लोग सट्टे की राशि लेने पहुंचे थे।
पूछताछ में सामने आया कि किशोर जैन सट्टा घर संचालित कर रहा था। खाईवाली शोभाराम, कमल और विष्णु करते है, जो पुलिस को देख भाग निकले। एसआई यादव के अनुसार दबिश के दौरान 8 बाइक, 3 मोबाइल भी जब्त किये गये है। हिरासत में आये सटोरियों को भाटपचलाना थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है।