लॉकडाउन में हुई हत्या के आरोपियों को उम्रकैद की सजा

उज्जैन, अग्निपथ। विवेकानंद कालोनी में तीन साल पहले लॉकडाउन के दौरान सिक्युरिटी गार्ड की हत्या करने वाले 2 आरोपी और षड्यंत्रकारी महिला को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि शास्त्रीनगर में रहने वाला अशोक चौहान पाटीदार अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड था। लॉकडाउन में 27 अप्रैल 2020 को पैदल ड्यूटी पर अस्पताल जा रहा था। विवेकानंद कालोनी से गुजरते समय उसे पीछे से आये शेरू पिता राजू विश्वकर्मा और गोविन्द पिता लालूसिंह ने घेर लिया था। दोनों ने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटनास्थल पर मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को नीलगंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की, जिसमें सामने आया कि दोनों हमलावरों ने मृतक अशोक की बहन राजकुमारी चौहान के साथ षडय़ंत्र रचकर हत्या को अंजाम दिया है।

मृतक की बहन के घर दोनों आरोपियों को आना जाना था। जिसको लेकर अशोक चौहान को आपत्ति थी। इस बात पर सीने में चाकू घोंपकर हत्या की गई। पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तीन साल बाद सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत वर्मा ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रकरण में अभियोजन का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी नितेश कृष्णन और संध्या सोलंकी द्वारा की गई। प्रकरण में न्यायालय ने मृतक के आश्रित परिवार को प्रतिकार देने के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है।

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