उपकेश्वर चौराहा पर युवती से छेड़छाड़, थाने पहुंचे लोग

उज्जैन, अग्निपथ। उपकेश्वर चौराहा पर बीती शाम युवती के छेड़छाड़ के लोग महाकाल थाने पहुंचे गये। मामले में पुलिस ने मामला शांत कर युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

बहादुरगंज क्षेत्र की रहने वाली युवतियां शाम को महाकाल लोक और महाकाल मंदिर गई थी। जहां से वापस उपकेश्वर चौराहा होते हुए लौट रही थी। रास्ते में एक युवक द्वारा युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। युवतियों ने विरोध किया और परिजनों को बुला लिया। परिजनों के पहुंचने पर युवक के साथी भी आ गये और विवाद की स्थिति बन गई।

युवतियों से छेड़छाड़ करने वाला युवक वर्ग विशेष का होने की खबर मिलने पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को लगी तो वह भी थाने पहुंच गये। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छेड़छाड़ करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। मामले में युवती की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है।

26 जनवरी को जेल से 21 कैदियों को मिलेगी रिहाई

उज्जैन, अग्निपथ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन एक बार फिर केन्द्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 21 कैदियों की रिहाई लेकर आ रहा है। जेल में होने वाले ध्वारोहण के बाद कैदियों को छोड़ा जाएगा। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व पर जेल में बंद आजीवन कारावास के कैदियों को अच्छे आचरण और जेल नियमों का पालन करने पर रिहा किया जाता है। इस बाद 21 कैदियों के नाम जेल मुख्यालय भेजे गये। जहां से उनकी रिहाई के आदेश आ चुके है। रिहा होने वाले कैदियों को सजा मिलने के बाद 10 सालों से अधिक का समय हो चुका है।

मु यालय से आदेश मिलने के बाद उनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है। 26 जनवरी की सुबह परिजन जेल परिसर में पहुंचेगें। जेल परिसर में सुबह 8 बजे ध्वाजारोहण होगा। उसके बाद रिहाई पाने वाले कैदियों को आगामी जीवन अच्छे से व्यतीत करने और अपराध नहीं करने के साथ दोबारा से जेल नहीं आने की समझाईश दी जाएगी। जेल में रहने के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्य का पारितोषित, जो बैंक में जमा किया जाता था, उसकी पासबुक सौंपी जाएगी।

उसके बाद छोड़ा जाएगा। जेल अधीक्षक ने बताया कि रिहा होने वाले कैदियों में जिले और संभाग के शामिल है। सभी को हत्या के मामले सजा हुई थी। इस बार महिला कैदियों की रिहाई नही हो रही है। वर्ष में 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के दौरान आजीवन कारावास की सजा काटने वाले कैदियों को अच्छे आचरण के चलते रिहा किये जाने का प्रावधान है।

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