गोयलाखुर्द में शिवांगी परिसर योजना मामले में हाउसिंग बोर्ड को मिला स्टे

इंदौर रोड पर बनी योजना में अब तक 10 करोड़ रूपए खर्च कर चुका है हाउसिंग बोर्ड

उज्जैन, अग्निपथ। म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा इंदौर रोड़ के गोयलाखुर्द में करोड़ों रूपए लागत से तैयार की गई शिवांगी परिसर योजना पर मण्डल को अगली सुनवाई तक स्टे मिल गया है। मंडल के अनुसार माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद उक्त भूमि से कब्जा छोड़ दिया था। फिलहाल अगली सुनवाई तक स्टे मिल गया है। आर्डर की प्रति भी प्राप्त हो चुकी है। मण्डल पुन: अपना पक्ष रखेगा।

गौरतलब है कि म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, उज्जैन द्वारा गोयलाखुर्द में 2.8 हैक्टेयर भूमि पर अपनी आवासीय कालोनी एवं तीन व्यावसायिक टॉवर का निर्माण शिवांगी परिसर के नाम से किया जा रहा था। इस योजना के तहत एलआयजी, एचआयजी, एमआयजी के अलावा व्यावसायिक दुकानें एवं फ्लेट बनाए जाना थे। कुल सात श्रेणी के 138 मकानों की कीमत मण्डल द्वारा 17 से 60 लाख रूपए तक रखी गई थी। निर्माण की करीब 41 करोड़ रूपए की प्रशासकीय अनुमति शासन से मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था।

टीएनसीपी,नगर निगम से अनुमति मिल गई थी। स्वीकृत ले आउट अनुसार काम चल रहा था। इसी बीच जमीन पर किसानों के हित में न्यायालय का फैसला आया था जिस कारण हाउसिंग बोर्ड को अपनी योजना का काम रोकते हुये कब्जा छोडऩा पड़ा था। इस मामले में हाईकोर्ट में पहुंचने पर हाउसिंग बोर्ड को राहत मिली है।

इस जमीन का 4.19 हैक्टेयर हिस्से का आवंटन करीब 17 वर्ष पूर्व राजस्व विभाग ने आवंटन मण्डल के पक्ष में किया था। तत्कालीन समय कम मुआवजा स्वीकृत होने को लेकर जमीन मालिक हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। मण्डल के उपायुक्त व्हाय.के. दोहरे के अनुसार उस समय न्यायालय ने मण्डल की जमीन करार दी थी। उसके बाद मण्डल ने 0.61 हैक्टेयर भूमि पर मकान बनाकर हितग्राहियों को दे दिए थे।

शेष 3.58 हैक्टेयर भूमि पर योजना अब धरातल पर आई थी। योजना के तहत पहले चरण में मकान और दूसरे चरण में दुकानों का निर्माण प्रस्तावित था। दुकानों के लिए 55 हजार वर्गफिट जमीन आरक्षित की गई थी। श्री दोहरे के अनुसार करीब 10 करोड़ रूपए तो निर्माण कार्य में खर्च कर चुके थे। अभी भी अन्य ठेकेदारों, कन्सलटेंट्स के रुपए भुगतान हेतु बचे हैं।

इन्ही आधारों तथा अन्य बातों के साथ पुन: माननीय न्यायालय की शरण में पहुंचे थे। अगली सुनवाई तक फिलहाल स्टे मिल गया है। पूर्व में उपायुक्त दोहरे ने कहा था कि जिन हितग्राही ने इस योजना में अपने मकान बुक करवाए थे, वे गृह निर्माण मण्डल के कार्यालय आकर अपनी मूल राशि और उसका 6 प्रतिशत ब्याज वापस ले जाए। अब उपायुक्त ने निर्णय होने तक इंतजार करने का कहा है। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि स्टे आने के बाद हितग्राही चाहें तो रूक सकते हैं। इसमें एक दो वर्ष भी लग जाएं, यदि मण्डल के पास भूमि रहती है तो ठीक, वरना दो वर्ष बाद भी मण्डल 6 प्रतिशत ब्याज के साथ उनकी राशि लौटा देगा।

Next Post

किराना दुकान संचालित कर रही महिला से हफ्ता मांगा, नहीं देने पर पीटा

Sun Jun 30 , 2024
दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज, पंवासा पुलिस कर रही तलाश उज्जैन, अग्निपथ। महानगरो की तर्ज पर उज्जैन में भी बदमाश हफ्ता वसूली पर उतर आये हैं। शनिवार रात को दो बदमाशों ने एक महिला दुकानदार के साथ हफ्ता नहीं मिलने पर मारपीट कर दी। घटना मक्सी रोड स्थित गणेश […]
उज्जैन पुलिस फाइल