मामला षड्यंत्रपूर्वक युवती की हत्या कर एक्सीडेंट का रूप देने का
उज्जैन, अग्निपथ। महाकाल थाना क्षेत्र में पांच साल पहले षड्यंत्र पूर्वक युवती की हत्या कर एक्सीडेंट का रूप देने वाले छह आरोपियों पर दोष साबित हो गया है। अपर सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र वर्मा की कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 34 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।
वारदात 20 नवंबर 2019 की है। महाकाल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि चिंतामण इनर रिंग रोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्क र से स्वाति पिता श्याम सुंदर भट्ट निवासी भागसी पुरा की मौत हो गईं है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम कराया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सिर पर चोंट लगने से मौत की बात सामने आई।
पुलिस ने जांच में पाया कि षड्य़ंत्र पूर्वक हत्या कर दुर्घटना का रूप दिया गया है। तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने मामले में जांच के निर्देश दिए थे। जिसमें पुलिस ने पाया था कि स्वाति को षड्यंत्रपूर्वक इंदौर से बुलाया गया था। हत्या कर चार पहियां वाहन से टक्कर मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस जांच में हत्या का खुलासा होने के बाद मामले में छह आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था।
कोर्ट ने सभी छह आरोपियों वाहिद पिता बाबू खान निवासी न्यू कॉलोनी मस्जिद के पास गांधीनगर इंदौर मैजिक चालक, सुखविंदर पिता सुरेंद्र सिंह खनूजा पटाखा व्यापारी (मुख्य षड्यंत्रकर्ता), पंकज उर्फ पवन उर्फ भोला शर्मा निवासी गांधीनगर इंदौर, उमा पति पंकज उर्फ भोला निवासी इंदौर, संजय उर्फ संजू पिता रामरतन धुर्वे और समीर उर्फ मोहसीन पिता रऊफ खान निवासी निवासी इंदौर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा एवं 2 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।