पत्रकार वार्ता में पीडि़त महिला ने पुलिस के जांच अधिकारी पर लगाए आरोप
उज्जैन, अग्निपथ। कोर्ट के आदेश के बाद भी महाकाल थाना पुलिस ने चोरी का सामान बरामद करने के स्थान पर खारिजी कर दी। इसके खिलाफ कोर्ट में जाने पर कोर्ट ने महाकाल थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ जांच करने के निर्देश दिए थे। परन्तु महाकाल थाना पुलिस कोर्ट के आदेश को दर किनार करके मनमानी कर रही है। यह आरोप पीडि़ता संतोष बाई योगी ने पत्रकारवार्ता में लगाये।
आरोप लगाते हुए कहा कि महाकाल थाना द्वारा केस क्रमांक 175/ 2020 के मामले में 26 फरवरी 2024 को पुलिस की खारिजी आवेदन निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने ताले काटने के वीडियो फुटेज की जांच करके प्रतिवेदन कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। परन्तु महाकाल थाना पुलिस मनमानी कर रही है। पीडि़ता ने एसपी को लिखे आवेदन में जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने और उसकी चोरी की रिपोर्ट पर सही कार्य करके न्याय दिलाने की मांग की है।
पीडि़ता संतोष बाई और उनके जमाई रुपेश बोड़ाना का कहना है कि 5 मार्च 2020 की चोरी की रिपोर्ट करने घटना में शामिल आरोपियों के वीडियो फुटेज देने के बाद भी महाकाल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इससे उनका चोरी हुआ सामान आज तक नहीं मिला है। इसके उलट पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट में खारिजी देने का प्रयास किया है। जब भी शिकायत करते हैं तो थाने से पुलिस कर्मचारी धमकाने चले आते हैं कि शिकायत क्यों कर रहे हैं।
इनका कहना
एक पिता की चार संतान के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा है। जिस पक्ष ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उस पक्ष के नाम पर वह संपत्ति ही नहीं है। इसलिए पुलिस ने खारिजी लगाई है। परिवार के पक्षों के बीच में संपत्ति का विवाद कोर्ट में चल रहा है। संबंधित पक्ष को इस विषय में अवगत कराया जा चुका है। अब जो भी अपना पक्ष बताना चाहता है वह कोर्ट में अपना पक्ष रखे। -गगन बादल, टीआई महाकाल थाना उज्जैन