नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 2 साल की कैद

न्यायालय 2 साल की कैद

सीहोर, अग्निपथ। आष्टा के विशेष न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अभिषेक कुशवाह को 2 साल की कैद और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

क्या था पूरा मामला

यह घटना 4 जून 2022 की है। आरोपी अभिषेक कुशवाह एक नाबालिग लड़की का लगातार पीछा कर रहा था। वह लड़की को अश्लील इशारे करता और शादी के लिए दबाव बनाता था। एक बार उसने स्कूल जाते समय लड़की का हाथ भी पकड़ा, लेकिन डर की वजह से लड़की ने यह बात किसी को नहीं बताई।

जब लड़की ने यह सब अपने माता-पिता को बताया, तो उन्होंने सीहोर शिफ्ट होने का फैसला किया। 14 जून 2023 को जब लड़की अपने पिता के साथ सीहोर जा रही थी, तब आरोपी ने उन्हें रोककर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लड़की और उसके पिता ने आष्टा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

फैसला 2 साल की कैद

कोर्ट ने आरोपी अभिषेक कुशवाह को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 11/12 के तहत 2-2 साल के सश्रम कारावास ( 2 साल की कैद) की सजा सुनाई। शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र ठाकुर ने पैरवी की।

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