शाजापुर, अग्निपथ। शाजापुर पुलिस लाइन स्थित शासकीय आवास में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को अदालत ने दो वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपी सलमान अली उर्फ सलमान काटर (29 वर्ष) निवासी सारंगपुर को धारा 305(ए) बीएनएस में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माने तथा धारा 331(4) बीएनएस में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं सह-आरोपी अकरम (38 वर्ष) निवासी सारंगपुर को धारा 317(2) बीएनएस में 01 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
शासकीय आवास से उड़ाए थे गहने और नकदी
अभियोजन जिला मीडिया सेल प्रभारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी नीलू पाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात बदमाशों ने उनके पुलिस लाइन स्थित शासकीय आवास से सोने-चांदी के आभूषण और 30,000 रुपये चोरी कर लिए हैं।
सीसीटीवी और मशरूका जब्ती से सिद्ध हुआ दोष
पुलिस ने विवेचना के दौरान संदिग्ध सलमान अली को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने अपराध स्वीकार करते हुए चोरी के कुछ आभूषण अकरम को बेचना बताया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से मशरूका जब्त किया। मामले में पहचान कराने में सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका रही। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तुलसी मानकर ने की।
