झाबुआ। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कुछ व्यापार व्यवसाय को आंशिक छूट प्रदान करते हुए सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक ढील दी गई है, कुछ चिन्हित व्यापार को ही इस दौरान व्यवसाय की छूट है। लेकिन बाजार में फिर भी कुछ व्यापारी प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद भी शटर खोलकर ग्राहकों को अंदर बैठा कर माल बेच रहे हैं।
सी कड़ी में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु एडीएम बघेल, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन द्वारा पैदल नगर भ्रमण किया गया। इस भ्रमण के दौरान शहर के मेन बाजार में अरिहंत ट्रेडर्स बर्तन व्यवसाई द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश में छूट न मिलने के बावजूद भी दुकान के अंदर ग्राहकों को सामान बेच रहा था। पुलिस द्वारा दुकान की शटर खोलकर देखा तो कई ग्राहक सामान खरीद रहे थे। पुलिस ने बर्तन व्यापारी पर चालानी कार्रवाई की। इसके अलावा इस भ्रमण के दौरान पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने कई अन्य व्यापारियों को भी आदेश में छूट न मिलने पर अपने व्यवसाय को बंद रखने की समझाइश व सलाह दी।
पैदल नगर भ्रमण कर मास्क वितरण के साथ ही की चालानी कार्रवाई
सुबह करीब 10 बजे शहर के चंद्रशेखर आजाद मार्ग रुनवाल बाजार लक्ष्मी बाई मार्ग सुभाष मार्ग आदि क्षेत्रों में एडीएम बघेल, एसडीएम सोहन कनाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंदसिंह वास्कले, तहसीलदार प्रवीण ओहरिया, थाना प्रभारी झाबुआ सुरेंद्रसिंह गडरिया व उनकी टीम द्वारा कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु पैदल नगर भ्रमण किया। इस भ्रमण के दौरान एडीएम, एसडीएम तहसीलदार, थाना प्रभारी द्वारा पैदल चल राहगीरों व आमजन को मास्कविहीन लोगों को मास्क वितरित किए और घर से निकलते वक्त मास्क पहनकर ही निकलने की ही सलाह भी दी।
इस नगर भ्रमण के पश्चात संपूर्ण प्रशासन की टीम शहर के बस स्टैंड तिराहे पर पैदल चलने वाले आमजन और दो चार पहिया वाहन चालको को बिना मास्क के घूमने पर चालानी कार्रवाई की। बिना मास्क के करीब 70 लोगों के चालान बनाए और करीब 7000 रुपये अर्थदंड भी वसूला। इस संपूर्ण कार्रवाई में उप निरीक्षक असलम पठान, आरक्षक जितेंद्रर पुरी, आरक्षक महेंद्र, आरक्षक गमतु, आरक्षक मुुुकेश, रतन मोरी आदि का सहयोग रहा।
इनका कहना है
प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद व्यापार करने पर और मास्कविहीन लोगों पर चालानी कार्रवाई की। -एडीएम श्री बघेल
बिना मास्क के लोगों पर कार्रवाई की गई, वहीं छूट ना होने के बाद भी यदि व्यापारी दुकान खोलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। –आनंदसिंह वास्कले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
मास्कविहीन लोगों के 70 चालान बनाए गए और रुपये 7000 अर्थदंड वसूला, छूट ना होने के बावजूद व्यापार संचालित करने पर चालानी कार्रवाई की गई और रुपये 500 अर्थदंड वसूला। -सुरेंद्र सिंह गडरिया, थाना प्रभारी झाबुआ