शाजापुर, अग्निपथ। महिला का अपहरण कर मारपीट करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। इनको पांच-पांच साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी भगवानसिंह पिता उमरावसिंह निवासी काशीनगर हाल मुकाम ग्राम रहेली शाजापुर, कमलसिंह पिता कालू गुर्जर निवासी […]
