उज्जैन बार एसोसिएशन चुनाव: स्टेट बार का निर्देश उज्जैन अभिभाषक संघ के चुनाव 30 सितंबर से पहले कराना जरूरी

जबलपुर से आया पत्र, बार अध्यक्ष अशोक यादव बोले- जल्द लेंगे फैसला

उज्जैन। बार एसोसिएशन के चुनाव कोविड की वजह से टल गए थे। मप्र बार एसोसिएशन ने उज्जैन बार को पत्र लिखकर 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव का कहना है कि पत्र उन्हें मिल गया है। चुनाव के संबंध में जल्द फैसला लिया जाएगा। 30 सितंबर से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। अभी हमारी प्राथमिकता बार के सदस्यों की सुरक्षा है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जा रहा है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए। अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

पहले यह कार्यक्रम घोषित हुआ था

बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी निलेश योगी और विकास कपूर ने 25 मार्च को बार एसोसिएशन के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके तहत 22 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था। 24 मार्च तक आपत्तियां मांगी गई थी। 25 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था। 26 -27 मार्च को शाम चार बजे तक नामांकन भरे जाना थे। 31 मार्च को नाम निर्देशन सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाना था। प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 3 अप्रैल को होना था। 15 अप्रैल को मतदान किया जाना था।

राखी के बाद लेंगे निर्णय लेंगे, सावन में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा

चुनाव अधिकारी विकास कपूर का कहना है कि किसी भी प्रत्याशी ने अभी तक चुनाव कराने की मांग नहीं की है। बार के कई सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए। इसलिए अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सावन में सर्दी जुकाम की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए सावधानी रखते हुए चुनाव का फैसला राखी के बाद लिया जाएगा। स्टेट बार ने लगाया स्टे हटा दिया है। 30 सितंबर तक हमें चुनाव कराना अनिवार्य है। स्टेट बार के निर्देश के मुताबिक 30 सितंबर तक चुनाव करा दिए जाएंगे। हाईकोर्ट नगरीय निकाय के चुनाव के संबंध में भी गाइड लाइन जारी कर चुका है। अत: हम भी समय का इतंजार कर रहे हैं।

हर बुधवार को जाएगी वैक्सीनेशन की रिपोर्ट

कोरोना के खिलाफ हाईकोर्ट भी निगाह रखे हुए हैं। उसने बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को कोरोना वैक्सीनेशन की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बार अध्यक्ष अशोक यादव का कहना है कि प्रत्येक बुधवार को बार के सदस्यों के वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भेजना जरूरी है। बार का निर्देश है कि जिस सदस्य ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। कोर्ट खुलने पर उसे काम करने की अनुमति नहीं रहेगी।

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