पांच लाख रुपए नहीं देने पर कर रहे थे ब्लैकमेल, दो पर केस दर्ज

मामला: पोहा फैक्ट्री मालिक पर लगे दुष्कर्म के आरोप का

उज्जैन,अग्निपथ। पोहा फैक्ट्री मालिक पर दर्ज केस में मंगलवार को फिर नया मोढ़ आया है। मामले में नागझिरी पुलिस ने दो कथित पत्रकारों पर ब्लैकमेल करने का केस दर्ज किया है। आरोप है कि घटना सामने आने से पूर्व से दोनों पांच लाख रुपए के लिए आरोपी को बदनाम करने की धमकी दे रहे थे।

दौलतगंज स्थित भूरी का अड्डा निवासी रजनी पति भरत उर्फ बंटी बिंदल (47) ने एसपी को शिकायत की थी। बताया था उनकी नागझिरी स्थित पोहा फैक्ट्री की कर्मचारी को अभद्र व्यवहार के कारण दो माह पहले नौकरी निकालकर क्वार्टर खाली करने का कहा था। इसे लेकर चल रहे विवाद के दौरान 30 अगस्त को रिंकू मालवीय और दिनेश मालवीय फैक्ट्री आए। उन्होंने खुद को पत्रकार बताते हुए पांच लाख में समझौता करवाने का कहा। नहीं देने पर झूठे केस में फंसाकर समाज में इज्जत धूमिल करने की धमकी दी।

इस घटना के पांच दिन बाद महिला ने पहले अज्ञात पर बंधक बनाने और फिर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पति बंटी पर झूठा केस दर्ज करवाया दिया। बिंदल ने आरोपियों द्वारा वाट्सअप पर मामला रफा-दफा करने व अखबार में प्रकाशित खबरे रोकने की चेटिंग की कॉपी भी सौंपी थी। पुलिस ने आठ दिन पहले दोनों के मोबाइल जब्त कर जांच के बाद मंगलवार को आईपीसी की धारा 384, 419 व 34 के तहत केस दर्ज कर दिया।

बढ़ सकते हैं आरोपी और धारा

बिंदल ने यह भी आरोप लगाया कि रिंकू व दिनेश के साथ तीन अन्य कतिपय पत्रकार भी शामिल है। सभी साजिश रच खबरे प्रकाशित कर ब्लैकमेल कर रहे है। पुलिस की माने तो ओर भी शिकायतें मिली है,जांच के बाद आरोपी और धारा बड़ सकती है। याद रहे अहिरवार समाज के संभागीय अध्यक्ष,सर्व रविदास संघ प्रदेश उपाध्यक्ष व भाजपा अजा मोर्चा आईटी सेल नेता शंकरलाल अहिरवार का भी समझौता करवाने के नाम पर लाखों रुपए मांगने व 15 हजार रुपए लेने की बातचीत के ऑडियो वायरल हुए थे।

इन धाराओं में केस

  • धारा 384: ब्लैकमेल करना, सजा: 3 साल कैद,जुर्मान या दोनों
  • धारा 419: छद्म वेश या नाम से सजा: 3 साल कैद, जुर्माना या दोनों
  • धारा: 34 अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होना।

ऐसे हुई थी घटना

सर्वविदित है विधवा कर्मचारी ने 5 सितंबर की रात अपहरण व बंधक बनाने की सूचना मिलने पर उसे छूड़ाकर अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया था। महिला ने कोर्ट में दिए बयान में भी अज्ञात का जिक्र किया था। बाद में शपथ पत्र देकर फिर कोर्ट में बंटी पर अपहरण,छेड़छाड़ व दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन झूठा आरोप प्रतित होने पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल सुक्ष्मता से जांच करवा रहे है।

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