बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

उज्जैन,अग्निपथ। लिस्ट देने के बहाने एक युवक ने परिचित बालिका से दुष्कर्म कर दिया था। करीब तीन साल पहले झारडा में हुई घटना में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी को 20 साल की सजा और अर्थदंड दिया है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि झारडा क्षेत्र की 13 वर्षीय बालिका 22 अप्रैल 2018 को दादी के साथ शादी से लौटकर बस का इंतजार कर रही थी। बस नहीं मिलने पर उसकी दादी ने उसे महिदपुर निवासी परिचित भगवानसिंह पिता उमरावसिंह सौंधिया (35) के साथ बाइक पर घर भेज दिया।

भगवान मौके का फायदा उठाकर बालिका को जंगल में ले गया और मारपीट कर दुष्कर्म कर दिया। इसी दौरान वह दूसरी बस में सवार हुई तो दादी मिल गई। बालिका को घायल देख दादी ने पूछताछ तो मामला सामने आने पर वह थाने पहुंची थी। पुलिस ने मारपीट, दुष्कर्म व पास्को एक्ट में केस दर्ज कर भगवान को गिरफ्तार किया था।

मामले में अब तक की सुनवाई के बाद महिदपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायालधीश मुकेश नाथ ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने भगवान को दोषी सिद्ध होने पर 20 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड दिया।

रहम की अपील खारिज

कड़ी सजा देने पर दोषी ने अपनी कम उम्र और उसके तीन छोटे बच्चों का हवाला देकर सजा कम करने की अपील की। मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे महिदपुर के एजीपी अजय वर्मा ने दलील रखी। उनके तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने सजा में रियायत से इंकार कर दिया।

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